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Shivira Panchang 2019-20 राजस्थान शिक्षा विभाग ने माहवार सम्पूर्ण वार्षिक शैक्षिक कार्यक्रम किया जारी।

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आजकल राजस्थान /जयपुर /शिविरा पंचांग 2019-20,SHIVIRA PANCHANG2 019-20,

राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के शिक्षा सुधार के लिए निर्णय की अनुपालना में प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के आगामी शिक्षा सत्र में बदलाव कर संशोधित शिविरा कैलेंडर shivira panchang 2019-20 जारी कर दिया है।

इसके चलते अब सभी विद्यालय 1 जुलाई से खुलेंगे। शीतकालीन अवकाश भी पूर्व की तरह 25 दिसम्बर से होगा। वहीं सत्र का समापन भी 16 मई को होगा। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर वर्ष 2019-20 के शिक्षा सत्र के शिविरा पंचांग shivira panchang 2019-20 का अनुमोदन करते हुए कुछ संशोधन किए हैं।

Shivira panchang 2019-20 शिविरा पंचांग माहवार शिक्षा सत्र 2019-20

क्रम संख्याशिविरा कैलेंडर / पंचांग माहवार
शिक्षा सत्र 2019-20
1शिविरा पंचांग जुलाई 2019 Shivira panchang july 2019
2शिविरा पंचांग अगस्त 2019 Shivira panchang August 2019
3शिविरा पंचांग सितम्बर 2019 Shivira panchang September 2019
4शिविरा पंचांग अक्टूबर 2019 Shivira panchang October
5शिविरा पंचांग नवम्बर 2019 shivira panchang november 2019
6शिविरा पंचांग दिसम्बर 2019 shivira Panchang december 2019
7शिविरा पंचांग जनवरी 2020 shivira panchang January 2020
8शिविरा पंचांग फरवरी 2020 shivira panchang February 2020
9शिविरा पंचांग मार्च 2020 shivira panchang March 2020
10शिविरा पंचांग अप्रैल 2020 shivira panchang aprail 2020
11शिविरा पंचांग मई 2020 shivira panchang may 2020
12शिविरा पंचांग जून 2020 shivira panchang june 2020

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आपको बता दें कि पूर्व में शिक्षण सत्र 19 जून से आरम्भ होता था और 9 मई तक चलता था। 10 मई से 18 जून तक ग्रीष्मावकाश रहता था। जिसमें  अब संशोधन किया गया है। अब शिक्षा सत्र 1 जुलाई 2019 से आरम्भ होगा और 16 मई 2020 तक चलेगा। विद्यालय में शिक्षण कार्य 1 जुलाई से ही आरम्भ होगा। वहीं शीतकालीन अवकाश में भी बदलाव किया गया है। पहले शीतकालीन अवकाश 25 दिसम्बर से 7 जनवरी तक था, अब 25 दिसम्बर से 31 दिसम्बर 2019 तक रहेगा।
सभी स्कूलों में सत्रारम्भ की पूर्व तैयारी 24 जून से
विद्यालय में सत्रारम्भ को लेकर पूर्व तैयारी 24 जून 2019 से शुरू होगी। इस दौरान प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, शिक्षक व अन्य स्टाफ भी विद्यालय में उपस्थित रहेगा।

24 जून से ही प्रवेश प्रक्रिया आरम्भ होगी तथा टीसी भी दी जाएगी।
इससे पहले 2012-13 के बाद हुआ था संशोधन
प्रदेश में शिविरा पंचाग shivira panchang में संशोधन 2012-13 के बाद किया गया था। उस दौरान ग्रीष्मावकाश व शीतकालीन छुट्टियों की तिथियों में संशोधन हुआ था। 21 जून को विद्यालयों में योग दिवस मनाने के साथ विद्यालय आरम्भ होते थे।गौरतलब है कि प्रदेश के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद ग्रीष्मकालीन अवकाश हो चुका है। पूर्ववर्ती सरकार ने ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन अवकाश में संशोधन किया था। अब वर्तमान सरकार ने इसमें पुन: संशोधन किया है।

शिक्षा विभाग राजस्थान का सम्पूर्ण वार्षिक कार्यक्रम Complete Annual Shivira Calendar of Rajasthan

राजस्थान के प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों/अनाथ बच्चों हेतु संचालित आवासीय विद्यालयों/विशेष प्रशिक्षण शिविरों एवं शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों के लिए सत्र 2019-2020 का यह शिविरा पञ्चाङ्ग Shivira Calendar प्रस्तुत है। इस कैलेंडर के अनुसार ही सत्रपर्यन्त विद्यालयी कार्यक्रम, अवकाश, परीक्षा, खेलकूद प्रतियोगिता आदि का आयोजन अनिवार्य है। किसी विशेष अवसर अथवा कार्यक्रम पर यदि किसी संस्थाप्रधान को कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता हो, तो वह यह परिवर्तन सम्बन्धी निवेदन अपने क्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-प्रारम्भिक/माध्यमिक को प्रस्तुत करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-प्रारम्भिक/माध्यमिक माँग के औचित्य की जाँच करेंगे तथा उनकी अनुशंषा पर ही निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर की स्वीकृति के बाद ही संस्थाप्रधान द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।

शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2019-20 के लिए शिविरा पंचांग में जारी सामान्य निर्देश:

1. शिक्षण सत्र: 2019-2020 दिनांक 01 मई, 2019 से आरम्भ है तथा सामान्य प्रवेश प्रक्रिया स्थानीय परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात दिनांक 26 अप्रैल, 2019 से आरम्भ हो चुकी है। कक्षा 5 के जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन, कक्षा-8 हेतु प्रारम्भिक जिला पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा व कक्षा-10 की बोर्ड परीक्षाओं में प्रविष्ट हए विद्यार्थियों का अस्थाई प्रवेश बोर्ड परीक्षा के समाप्त होने के तत्काल पश्चात् दिया जाकर आगामी कक्षाओं का शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। ग्रीष्मावकाश उपरांत पुनः नियमित शिक्षण कार्य 01 जुलाई, 2019 से आरम्भ हो जाएगा।

2. प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2019 रहेगी। (माध्यमिक कक्षाओं हेतु)

मध्यावधि अवकाश 22 अक्टूबर से 02 नवम्बर, 2019 तक रहेगा।

4. शीतकालीन अवकाश 25 दिसम्बर, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक रहेगा।

5. विद्यार्थियों हेतु ग्रीष्मावकाश 17 मई, 2020 से 30 जून, 2020 तक रहेगा। (दिनांक : 24 जून से 30 जून, 2020 की अवधि में प्रवेशोत्सव-द्वितीय चरण का आयोजन होगा। इस अवधि में संस्थाप्रधान एवं शिक्षकगण हाउस होल्ड सर्वे के आधार पर अब तक
प्रवेश से वंचित/हार्ड कोर समूह के बच्चों का प्रवेश विद्यालय/आँगनबाड़ी में करवाए जाने हेतु विशिष्ट कार्य योजना के तहत नामांकन वृद्धि अभियान संचालित करेंगे। संस्थाप्रधान द्वारा समस्त स्टाफ से नवीन समय विभाग चक्र के अनुरूप सम्पूर्ण शैक्षिक सत्र के लिए कक्षा शिक्षण हेतु विषय योजना का निर्माण/करवाया जाकर योजना का परिवीक्षण किया जाएगा। उक्त अवधि में विद्यार्थियों को टी.सी./नव
प्रवेशित विद्यार्थियों का एस.आर. रजिस्टर में पंजीयन सम्बन्धी कार्यों का समुचित निष्पादन किया जाएगा।)

6. केन्द्र सरकार द्वारा समस्त राष्ट्र के लिए रेडियो/दुरदर्शन/समाचार पत्रों में घोषित अवकाश विद्यालयों में भी मान्य होंगे।

7. यदि किसी कारणवश रेडियो/दूरदर्शन/लिखित आदेश द्वारा राज्य में कोई सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए, तो वह भी विद्यालयों में मान्य होगा।

8. यदि किसी वर्ग/कारण विशेष को आधार बनाकर या किसी विशेष दिन का सेक्शनल/रीजनल अवकाश/स्थानीय अवकाश सरकार द्वारा घोषित किया जाए तो वह अवकाश सभी विद्यालयों में लागू नहीं होगा।

9. शिविरा पञ्चाङ्ग / कैलेंडर shivira panchang/calendar व राजस्थान सरकार के पञ्चाङ्ग में उल्लेखित समान अवकाशों की तिथि में कोई विसंगति हो तो ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार के पञ्चाङ्ग Calendar of rajasthan governmen की तिथि को सही मानते हुए इस शिविरा पंचांग/कैलेंडर में वैसा ही संशोधन माना जाए।

10. सत्रारम्भ एवं सत्रान्त की संस्थाप्रधान वाक्पीठ का आयोजन शिविरा पञ्चाङ्ग shivira panchang में निर्धारित अवधि में ही करवाया जाना आवश्यक होगा। उक्त आयोजन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा की अनुमति बिना नहीं किया जा सकेगा।

11.प्रत्येक सोमवार को कक्षा 1 से 5 तक के छात्र-छात्राओं को आयरन की WIFS पिंक गोली तथा कक्षा 6 से 12 के छात्र-छात्राओं को आयरन फोलिक एसिड की WIFS नीली गोली मध्याह्न भोजन उपरान्त दी जाए।

प्रवेश / एडमिशन:

1. कक्षा-1 में प्रवेश के समय राज्य सरकार द्वारा संशोधित प्रावधानानुसार विद्यार्थियों की आयु 5 वर्ष निर्धारित की गई है।

2. राज्य सरकार प्रवेश प्रक्रिया हेतु कोई निश्चित तिथि का निर्धारण कर सकती है। फिर भी आर.टी.ई. अधिनियम-2009 के अनुसार बालक-बालिकाओं का विद्यालय में प्रवेश वर्ष पर्यन्त हो सकेगा।

3. राज्य कर्मचारी/माता-पिता/अभिभावक के स्थान परिवर्तन की स्थिति में स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के आधार पर विद्यार्थी को मध्य सत्र में प्रवेश दिया जा सकेगा।

4. यदि किसी परिस्थितिवश बोर्ड द्वारा रोके गए परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित किए जाते है, तो विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम की घोषणा के सात दिवस के भीतर प्रवेश दिया जाए। प्रवेश के समय ही विद्यार्थियो को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

5. हाउस हॉल्ड सर्वे में आउट ऑफ स्कूल (OoSC) के रूप में चिन्हित बालक-बालिकाओं की मैनस्टीमिंग हेतु अनामांकित बालक- बालिकाओं के माता-पिता/अभिभावकों से सम्पर्क कर उनका आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश कराना, उनके विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता का आकलन करना एवं आवश्यकतानुसार संघनित पाठ्यक्रम के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना सुनिश्चित किया जाए।

6. ड्रॉपआउट एवं अनामांकित विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में नामांकन पश्चात, विद्यालय में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं का फंक्शनल असेसमेन्ट करवाया जाकर, पात्र बच्चों को समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क अंग-उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे एवं होमबेस्ड एज्युकेशन से जोडे गए बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा।

7. कस्तरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय एवं मेवात बालिका आवासीय/वैकल्पिक शिक्षा प्रकोष्ठ के अन्तर्गत सचालित आवासीय विद्यालयों मे अनामांकित एवं ड्रापआउट बालिकाओं को प्रवेश दिलवाया जाएगा। पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों (PEEO) का बैठक में चर्चा कर उनके सहयोग से परिक्षेत्र की पात्र बालिकाओं का उक्त विद्यालयों में प्रवेश करवाया जाए।

8. कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कार्यालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विद्यालय की कुल सीटों की 5 प्रतिशत सीटों पर विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को प्रवेशित किए जाने हेतु विशिष्ट प्रयास किए जाएँ।

प्रार्थना सभा :

प्रार्थना सभा कार्यक्रम हेतु 25 मिनट का समय निर्धारित है, जिसमें की जाने वाली गतिविधयाँ-राष्ट्रगीत, प्रार्थना, योगाभ्यास, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, समाचार वाचन, प्रतिज्ञा, राष्ट्रगान आदि हैं।

विद्यालय प्रबन्धन :

विद्यालय की व्यवस्था एवं प्रबन्धन, विद्यालय प्रबन्धन समिति / विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SMC/ SDMC) द्वारा किया जाएगा। विद्यालय के सुचारू संचालन के लिए समग्र शिक्षा अभियान द्वारा निम्न मुविधाएं प्रदान की जाएगी :-1.एक मुश्त स्कूल ग्रान्ट, जिसमें दैनिक आवश्यकता की वस्तुण जैसे चॉक, डस्टर, स्टेशनरी, परीक्षा संबंधित कार्य, दरी पट्टी आदि क्रय की जा सकती है। इस राशि में शौचालय/मूत्रालयों की साफ-सफाई हेतु प्रतिमाह 150 का उपयोग कर इनका उपयुक्त रख-रखाव मुनिश्चित किया जाए (केवल शहरी क्षेत्र के विद्यालयों के लिए)। जिला परियोजना समन्वयक (समग्र शिक्षा अभियान) द्वारा समस्त ग्रामीण विद्यालयों को 500 ₹ प्रतिमाहकी दर से 5000 रुपये वार्षिक ( 10 माह हेतु) शोचालय/मूत्रालय, पेयजल मुविधा के रख-रखाव तथा मध्यान्ह भोजन से पूर्व साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था एवं स्वच्छता हेतु स्वच्छता अनुदान राशि का वितरण प्रतिवर्ष किया जा रहा है।

2. प्रत्येक विद्यार्थी की ‘शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम’ के अन्तर्गत स्वास्थ्य जाँच की जाए नया रिकॉर्ड संधारित किया जाए।

कालांशवार समय विभाजन :-

प्रतिदिन 8 कालाश में से कालांशवर समय विभाजन चक्र में 6 कालांश 35/40 मिनिट एवं अतिम 2 कालांश 35 मिनट के होंगे। प्रार्थना सभा एवं योगाभ्यास हेतु 25 मिनट का समय निर्धारित है। मध्यान्तर अवकाश 25 मिनट का होगा। विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु कुल शाला समय 5:30/6 घंटे होगा।

समय सारिणी:-

एक पारी विद्यालयों हेतु समय सारिणी निम्नानुसार होगी :

Shivira panchang 2019-20 कालांश समय सारणी

नोट:- शैक्षिक गुणवत्ता के लिए मुख्य विषयों के लिए शिक्षण का कार्य यथासंभव प्रथम छ: कालांश में निर्धारित किया जाए। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सहशैक्षिक गतिविधियों यथा-खेलकूद,
वाद-विवाद प्रतियोगिता, भाषण, निबन्ध-लेखन इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया जाए।

1. जहाँ तक संभव हो, समस्त विद्यालय एक पारी में चलाए जाएंगे। जो विद्यालय वर्तमान में दो पारी में चल रहे हैं तथा विद्यालय की परिस्थितिवश आगामी सत्र में भी दो पारी/आंशिक दो पारी में संचालन
आवश्यक है, उनके संस्थाप्रधान औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)- प्रारम्भिक/ माध्यमिक को प्रस्तुत करेंगे तथा जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-प्रारम्भिक/माध्यमिक परीक्षणोपरांत स्पष्ट अनुशंषा सहित जिले के समेकित प्रस्ताव सम्भागीय संयुक्त निदेशक को 15 जुलाई, 2019 तक प्रस्तुत करेगें तथा सम्भागीय सयुक्त निदेशक सम्पूर्ण परिक्षेत्र के प्राप्त प्रस्तावों पर
विभागीय निर्देशों के अनुरूप गुणावगुण के आधार पर 31 जुलाई, 2019 तक सकारण आदेश जारी कर निदेशालय (प्रारम्भिक/माध्यमिक) को अवगति प्रदान करेगें।

2. दो पारी में संचालित विद्यालयों का समय विभाजन-

2 पारी विद्यालयों की समय सारणी shivira panchang19-20

3. दो पारी विद्यालय (माध्यमिक/उच्च माध्यमिक) के संस्थाप्रधान का समय प्रातः 10:00 से सायं 5:00 बजे तक रहेगा। वे अपने स्तर पर स्वैच्छा से इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेगें।

4. समस्त संस्थाप्रधान विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम के अनुसार छात्र/छात्राओं को शिक्षण का लाभ पहँचाने के उद्देश्य से अनिवार्यतः विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम सुनवाने की व्यवस्था करेंगे। यह कार्यक्रम 1 जुलाई, 2019 से मार्च 2020 तक स्थानीय वार्षिक परीक्षा आरम्भ होने के पूर्व तक दोपहर 2:40 बजे से 3:00 बजे तक कार्यक्रमानुसार प्रत्येक विद्यालयी कार्य दिवस को प्रसारित किया जाएगा।

5. राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर द्वारा प्रत्येक कक्षा हेतु पुस्तकालय कालांश का निर्धारण किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाए की प्रत्येक विद्यार्थी पुस्ताकलय की सुविधा से लाभान्वित हो, अत: रोटेशन के आधार पर प्रति सप्ताह प्रत्येक कक्षा हेतु पुस्तकालय कालांश का निर्धारण किया जाए।

6. राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवनों में सचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालय माध्यमिक कक्षाएँ एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय/प्राथमिक कक्षाएँ निम्नांकित व्यवस्थानुसार संचालित की जाए :-

शिविरा पंचांग 19-20

यदि एक ही शाला परिसर में दो विद्यालय संचालित हो तथा दो पारी में संचालन की स्वीकृति प्राप्त हो, तो माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रथम पारी में तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय द्वितीय पारी में सचालित होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)- प्रारम्भिक/माध्यमिक अपने स्तर पर इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करेगें। समन्वित विद्यालय, जो दो या दो अधिक परिसर में संचालित हैं, में समान स्तर की समस्त कक्षाएं एक ही समय में (समान पारी में) संचालित की जाएगी।

सहशैक्षिक गतिविधियां :-

1. समस्त सहशैक्षिक गतिविधियों का आयोजन विभागीय निर्देशों के अनुरूप किया जाए।

2. सभी राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में “चाईल्ड राईट्स क्लब, वन एवं पर्यावरण क्लब, विज्ञान क्लब एवं रोड सेफ्टी क्लब” की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाए तथा इनसे संबंधित गतिविधियों का संचालन आवश्यक रूप से किया जाए।

3. समस्त विद्यालयों में माह में तीन बार बाल सभा का आयोजन किया जाए, जिसमें एक बाल सभा माह में पड़ने वाली अमावस्या को तथा अन्य दो बाल सभा अमावस्या के आगे-पीछे आने वाले शनिवार को छोड़ते हुए अन्य दो शनिवार को आयोजित होगी। ये बाल सभाएँ निदेशालय द्वारा जारी निर्देश पत्र क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा-स/22432/उत्सव/2014-17 दिनांक : 15.02.2019 एवं अनुवती निर्देश पत्र क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा-स/22432/उत्सव/2018-19 दिनांक : 18.4.19 में प्रदत्त निर्देशानुसार गाँव/वास स्थान के सार्वजनिक स्थल पर आयोजित की जाएगी। बाल सभा में बच्चों को बाल संरक्षण से सम्बन्धित मुददों पर बाल चलचित्र, चित्रकला प्रतियोगिता, प्रस्तुतीकरण आदि के माध्यम से उनमें बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण के सम्बन्ध में जागरूकता उत्पन्न की जाए। इसी प्रकार बाल सभा एवं उत्सव आयोजन के अवसर पर स्कूल द्वारा स्थानीय क्षेत्र के सम्मानित व्यक्तियों, जो उसी विद्यालय से पढ़कर महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापित है, को बुलाकर उनसे सम्बोधन कराया जाए। विद्यालय में बाल सभाओं व उत्सवों के आयोजन का रिकॉर्ड भी अनिवार्य रूप से संधारित किया जाए। विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को सहशैक्षिक गतिविधियों में सम्मिलित किया जाए।

4. माह के अंतिम शनिवार को समस्त राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा एक कालांश में स्वैच्छिक श्रमदान किया जाएगा। 5. सभी विद्यालय वार्षिक उत्सव 30 नवम्बर, 2019 तक मनाएंगे।

विद्यालयों को अपनी प्रतियोगिताएं/समाजोपयोगी उत्पादक कार्य (SUPW) शिविर/वार्षिक उत्सव सहित अन्य गतिविधियाँ यथा-उत्कृष्ट उपलब्धि प्रदान करने वाले संस्था प्रधान/शिक्षक एवं विद्यार्थियों
को पुरस्कार इत्यादि इससे पूर्व समयावधि में समाप्त करनी होगी। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में 30 नवम्बर, 2019 तक वार्षिक उत्सव नहीं मनाया जा सके, तो सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी से
अनुमति प्राप्त कर बाद में भी मनाया जा सकता है। इसके बाद उच्चतम कक्षाओं के संक्षिप्त विदाई समारोह (आशीर्वाद एवं अभिवादन समारोह) एवं ‘सखा-संगम’ जैसे कार्यक्रम ही आयोजित किए जा सकते हैं।

6. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा संचालित विद्यालय आधारित मूल्यांकन योजना के अन्तर्गत कक्षा 9 एवं 10 के लिए विद्यालय में संचालित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में से एक प्रवृत्ति में प्रत्येक विद्यार्थी को भाग लेना अनिवार्य होगा तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास हेतु सविधानुसार आयोजित प्रवृत्तियों में से प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम दो प्रवृत्तियों में भाग लेना अनिवार्य होगा।

7. समस्त विद्यालयों मे विद्यालय प्रबन्धन समिति (एसएमसी) एवं विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (एमडीएमसी) की कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रतिमाह अमावस्या के दिन ही आयोजित की जाएगी। ‘समग्र शिक्षा अभियान सामुदायिक गतिशीलता प्रकोष्ठ’ के प्लान के अनुसार विद्यालय प्रबन्धन समिति (एसएममी.) एवं विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (एमडीएमसी.) की उक्त बैठकों को समुदाय जागृति दिवस के रूप में मनाया जाए। यदि अमावस्या के दिन विद्यालय में अवकाश हो तो इनका आयोजन अगले कार्य दिवस पर किया जाएगा। विद्यालय प्रबन्धन समिति (एसएमसी.) एवं विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (एसडीएमसी.) हेतु गैर आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप करवाया जाएगा।

प्रबोधन एवं प्रबन्धन :-

1. एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अन्तर्गत 30 सितम्बर के आधार पर जिले के राजकीय केन्द्रीय/निजी आदि समस्त विद्यालयों, जिनमें कक्षा 1-12 तक के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, शैक्षिक नियोजन की दृष्टि से उनकी विभिन्न सूचनाएँ, यथा विद्यार्थियों/शिक्षकों विद्यालयों की श्रेणीवार संख्या आदि संकलित की जाए। सभी शिक्षक/संस्थाप्रधान यू-डाईस सूचना संकलन प्रपत्र की समय पर पूर्ति सुनिश्चित करें।

2. कल्प कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब का रख-रखाव विद्यालय को समग्र शिक्षा अभियान से उपलब्ध कराई जा रही स्कूल फेसिलेटी ग्राण्ट/मैन्टीनेन्स ग्राण्ट में विद्यालय द्वारा करवाया जाए एवं लैब को सुरक्षित रखते हुए विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों हेतु प्रति सप्ताह अधिकतम दो-दो कालांश प्रति कक्षा लगवाए जाएँ एवं विद्यालय में उपलब्ध ई-कन्टेन्ट (विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी) द्वारा सम्बलन प्रदान किया जाए।

3. राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) उदयपुर के विज्ञान एवं गणित विभाग द्वारा सत्र के प्रत्येक माह के अन्तिम समाह में निर्धारित समयानुसार विज्ञान मेला, जनसंख्या शिक्षा आधारित प्रशिक्षण, विज्ञान, गणित एवं एन.एम.एम.एस. में सम्बन्धित कुल 8 वी.सी. (वर्ष भर में) आयोजित की जाएगी।

उत्सव एवं अवकाश :-

1. प्रत्येक माह में अंकित उत्सव अनिवार्यतः मनाए जाएँ।

2. उत्सव के दिन रविवार/स्वीकृत अवकाश हो, तो उसे एक दिन पहले/बाद में मनाया जाए। उत्सव के दिन आठों कालांश में शिक्षण कार्य करवाया जाए। उत्सव आयोजन हेतु प्रत्येक कालांश में से 5-5 मिनट अवधि घटाकर आठवें कालांश के पश्चात शेष रहे समय में उत्सव मनाया जाए।

3. 15 अगस्त तथा 26 जनवरी को पूर्ण अवकाश होते हुए भी उत्सव मनाया जाना अनिवार्य है। शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों की स्वयं के विद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है।

4. मध्यावधि अवकाश, शीतकालीन अवकाश तथा ग्रीष्मावकाश में विद्यालयों के मंत्रालयिक कर्मचारी केवल राजपत्रित अवकाश का ही उपभोग करेंगे।

5. प्रत्येक संस्थाप्रधान इस शिविरा पञ्चाङ्ग shivira panchang2019-20 में निर्दिष्ट अवकाशों के अतिरिक्त सत्र में दो दिवसों का अवकाश घोषित कर सकते हैं, जिनमें से एक मध्यावधि अवकाश से पहले एवं दूसरा मध्यावधि अवकाश के बाद किया जाए। संस्थाप्रधान इसकी सूचना 31 जुलाई, 2019 से पूर्व नियन्त्रण अधिकारी को भेजें। अवकाश हेतु दिवसों का चयन करते समय यह ध्यान रखा जावे कि महत्त्वपूर्ण विद्यालयी कार्यक्रम अप्रभावित रहें।

6. जिला कलक्टर द्वारा घोषित अवकाश सम्बन्धित जिले के विद्यालय में मान्य होगें।

मूल्यांकन एवं परीक्षा :-

1. कक्षा-6 से 12 की परख, अर्द्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा एवं पूरक परीक्षाएँ (कक्षा-8 में डाईट तथा कक्षा-10 एवं 12 में वार्षिक परीक्षा के स्थान पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा परीक्षा ली जाएगी) इस शिविरा पञ्चाङ्ग shivira panchang 2019-20 के अनुसार सम्पन्न की जाए तथा परीक्षा परिणामों की घोषणा तथा विद्यार्थियों को प्रगति पत्रों का वितरण 30 अप्रैल, 2020 को अनिवार्य रूप से कर दिया जाए।

2. कक्षा-1 से 5 में SIQE के अन्तर्गत CCE के तहत तीन योगात्मक आकलन अग्रांकित विवरणानुसार सम्पादित किए जाएंगे :-

कक्षा-5 हेतु तृतीय योगात्मक आकलन के स्थान पर प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तिथियां पृथक से निर्धारित की जाएगी।

3. परख अवधि में शाला समय से पूर्व विद्यार्थियों को अगले दिवस परख की तैयारी हेतु छोड़ा जा सकता है, लेकिन कर्मचारी पूरे समय तक उपस्थित रहेंगे।

4. सभी स्तर के विद्यालयों में अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के लिए क्रमश: एक तथा दो दिवसों का परीक्षा तैयारी अवकाश रहेगा। इन दिनों में विद्यालय खुलेंगे और अध्यापक एवं मंत्रालयिक कर्मचारी परीक्षा के अभिलेख तथा व्यवस्था संबंधित कार्य पूर्ण करेंगे। इस प्रकार का अवकाश रविवार एवं अन्य राजपत्रित अवकाश छोड़कर किया जाएगा।

5. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोज्य कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों हेतु 14 दिवस का परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश रहेगा। उक्त अवधि में विद्यार्थियों हेतु आवश्यकतानुसार विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाए।

6. एस.आई.क्यू.ई./सी.सी.ई. संचालित विद्यालयों में पारम्परिक प्रक्रिया से मूल्यांकन न होकर सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया से ही मूल्यांकन किया जाएगा।

7. विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं के नियमित मूल्यांकन प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग के परिपत्र क्रमाक :
प.14 (3) प्राशि/आयो/2014, जयपुर, दिनांक: 27.10.2014 की पालना की जाए।

पूरक परीक्षा :-

माध्यमिक शिक्षा के अधीन कक्षा 9 एवं 11 की पूरक परीक्षाओं का आयोजन 13 से 15 मई, 2020 तक किया जाए। परीक्षा परिणाम 16 मई, 2020 को घोषित कर प्रगति पत्र वितरित कर दिए जाएं।

Shivira panchang 2019-20 आजकल राजस्थान

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